धारा 370 [ खत्म ] ( क्या क्या बदला ??? )

धारा 370 [ खत्म ] ( क्या क्या बदला ??? )

कुछ तो बात है अगस्त में यारो ,  पहले आजादी का स्वाद और अब आसमान में छेद | 

आज की तारीख 5 अगस्त 2019 भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम तिथि बन गई है आज हमारा देश पूरा हो गया है आजादी के इतने लंबे अंतराल के बाद आज हमारा देश पूरा एक देश हो गया है| 

नमस्कार दोस्तों आज हम धारा 370 और 35a को विस्तार से जानेंगे| इसके हटने से क्या कुछ होगा | इसके फायदे नुकसान को पूरी explanation के साथ समझेंगे | 

धारा 370 में पहले क्या था और अब क्या क्या बदलाव आए हैं सभी बदलाव को हम स्टेप बाय स्टेप और डिटेल में पढ़ेंगे तो बने रहिए हमारे साथ|  यहां आपको धारा 370 और 35a में जो भी बदलाव आए हैं उनकी पूरी जानकारी मिलेगी|  

आखिर साबित कर दिया एक चाणक्य नीति अगर हो तो कड़ा फैसला लेने में भी कदम नहीं  डगमगाते , बस जरूरत है एक इच्छा शक्ति की| 

जम्मू कश्मीर पर हमारे देश की सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला करते हुए जम्मू कश्मीर राज्य के  विशेष दर्जे को खत्म कर दिया है|  हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में चार संकल्प पेश किए और आर्टिकल 370 को समाप्त करने का प्रस्ताव किया| 

आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटाने का फैसला संसद ने साधारण बहुमत से पास किया इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर को दो राज्यों में भी बांटा गया है| 

आज  ही के दिन राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह जी ने प्रस्ताव रखा | अनुच्छेद 370 में  370 (2 ) और 370 (3 ) खत्म करने के लिए प्रस्ताव रखा गया है लेकिन ध्यान रहे कि 370 (1 ) को खत्म नहीं किया गया है|  

इस ऐतिहासिक फैसले ने जम्मू-कश्मीर की पूरी भूगोल ही बदल कर रख दी है| 




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चलिए जानते हैं आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या-क्या नए  बदलाव होंगे| 


अब कोई भी खरीद सकेगा संपत्ति : 
अब पूरे भारत में से कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीद पाएगा| 

अब जम्मू कश्मीर का झंडा अलग नहीं होगा:
अब से पहले जम्मू कश्मीर का झंडा अलग था वहां सरकारी दफ्तरों में भारत के झंडे के साथ साथ जम्मू कश्मीर का झंडा भी लगाया जाता था| लेकिन अब जम्मू कश्मीर में अलग झंडा नहीं रहेगा यानी राष्ट्रध्वज तिरंगा पूरे भारत में फहरेगा |  कोई भी अब झंडे का अपमान नहीं कर सकेगा| 

पूरे देश में जो कानून लागू है अब वह जम्मू कश्मीर में भी लागू होंगे:
आर्टिकल 370 के कारण देश की संसद को जम्मू कश्मीर के लिए रक्षा संचार और विदेश मामलों के सिवाय अन्य किसी भी विषय में कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं था और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर को अपना अलग संविधान बनाने की अनुमति दी गई थी लेकिन अब ऐसा नहीं होगा| जैसे कि पूरे भारत में असेंबली 5 साल की  होता है लेकिन जम्मू कश्मीर में यही 6 साल की होता है|  अब से पूरे भारत में पूरे इंडिया में एक ही असेंबली का टाइम पीरियड  होगा|
हिंदू और सिख अल्पसंख्यकों को आरक्षण का फायदा मिल सकता है| 

अब जम्मू कश्मीर के राज्य की पुलिस केंद्र के अधिकार क्षेत्र में रहेगी क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब से एक नहीं बल्कि दो - दो यूनियन टेरिटरी होंगी | 

1 यूनियन टेरिटरी होगी लद्दाख और एक यूनियन टेरिटरी होगी जम्मू एंड कश्मीर में | 

सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी तक सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे इंडिया पर लगता था|  लेकिन अब से यह बिल पास हो जाने पर वह पूरे भारत में लगेगा|  जिसमें जम्मू कश्मीर अलग नहीं रहेगा | अब सुप्रीम कोर्ट के हर एक आदेश का पूरा-पूरा फायदा इंडिया के साथ साथ  जम्मू कश्मीर के भी हर नागरिक को भरपूर मिलेगा| 

अभी तक रक्षा विदेश और संचार सिर्फ यही तीन क्षेत्र ऐसे होते थे जिनमें भारत की सरकार अपना कानून बना सकती थी और बाकि सभी बिल जम्मू कश्मीर असेंबली से पास होते थे |  लेकिन अब हर कानून जो भी राज्य सभा और लोकसभा से पास हो जाएगा वह पूरे भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी वैसे  ही लागू होगा| 

दोहरी नागरिकता खत्म हो गई :
दोहरी नागरिकता अब खत्म हो जाएगी हर व्यक्ति कश्मीर से कन्याकुमारी तक सिर्फ भारतीय ही होगा| 
अभी तक कश्मीर के हर व्यक्ति के पास दो नागरिकता होती थी|  एक कश्मीर की और एक भारतीय की|  इस कानून के बनने के बाद इस कानून के पारित हो जाने के बाद अब सिर्फ भारतीय नागरिक कहलाएंगे कश्मीर के लोग| 

इसे करने से जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होगी अब उसी जम्मू कश्मीर के नागरिक भी अपनी जिंदगी में कुछ और बेहतर कर पाएंगे| 

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इस बिल के पारित होते ही अब हमारे देश की टोटल यूनियन टेरिटरी 7 से 9  हो जायेँगी | पहली होगी लद्दाख
दूसरी होगी जम्मू एंड कश्मीर  |  इन दोनों यूनियन टेरिटरीज में भी अपने आप में बहुत फर्क होगा | पहले यूनियन टेरिटरी लद्दाख उसमें विधानसभा नहीं होगी जैसे कि चंडीगढ़ दमन एंड दिउ है|  यहां पर इलेक्शन नहीं होंगे|  यहां पर कोई भी असेंबली नहीं होगी सिर्फ गवर्नर होंगे जो कि लद्दाख के कामकाज को देखेंगे| जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी उसकी अपनी विधानसभा होंगी|  मतलब वहां पर इलेक्शन होंगे जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी में होते हैं|   किंतु पुलिस और सारा एडमिनिस्ट्रेशन केंद्रीय सरकार के पास ही होगा| 

धारा 370 समाप्त होने से पहले  वोट का अधिकार सिर्फ जम्मू कश्मीर के स्थाई नागरिक को ही था |  अब यह समाप्त हो जाएगा और भारत के दूसरे राज्यों से भी नागरिक अपना नाम जम्मू कश्मीर की  मतदाता सूची में दर्ज करवाने का अधिकार रख सकेंगे | और यह से वोट दे सकेंगे
पहले क्या होता था कि धारा 370 की वजह से कश्मीर में रहने वाले सभी पाकिस्तानियों को भी भारतीय नागरिक होने की मान्यता मिल जाती थी|  लेकिन अब धारा 370 हटने के बाद कश्मीर की दोहरी नागरिकता खत्म हो गई है| पाकिस्तानी नागरिक को भारतीय नागरिकता के लिए पूरी प्रक्रिया से पास होना होगा| 

जम्मू कश्मीर की कोई भी महिला जम्मू कश्मीर से अलग किसी भी भारत के राज्य के व्यक्ति से शादी करती थी तो उस महिला की  कश्मीरी नागरिकता समाप्त हो जाती थी और उसे प्रॉपर्टी में भी हक नहीं मिलता था लेकिन अब वह सिर्फ भारतीय कहलाएगी| अब  वह किसी भी भारत के व्यक्ति से शादी कर सकती है  उसे कोई दिक्कत का सामना नहीं करना होगा और अपने पिता की संपत्ति पर भी अधिकार होगा| 

जम्मू कश्मीर में कानून बनाने के लिए बहुत ही सीमित अधिकार थे|  अब 370 खत्म होने के बाद संसद जो भी कानून पूरे देश के लिए बनाएगी अब वही जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा| 

भारत सरकार के इस फैसले का स्वागत बहुत सारी पार्टियों ने किया है जैसे कि आम आदमी पार्टी बहुजन समाज पार्टी|  भारत सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए बहुत सारे पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने ट्वीट करके अपनी बातें रखी है जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहां है कि वह गवर्नमेंट के डिसीजन को सपोर्ट करते हैं और शांति और कामयाबी के लिए दुआ करते हैं| 

जम्मू कश्मीर के नेताओं ने इसका बहुत भारी विरोध किया है| पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने धारा 370 खत्म की जाने पर विरोध करते हुए कहा है कि आज का दिन भारतीय लोकतंत्र का सबसे खराब दिन है|  एक काली स्याही है भारतीय लोकतंत्र पर और इसके परिणाम विनाशकारी होंगे | 

भारत कश्मीर के साथ किए गए अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रहे उम्र अब्दुल्ला ने भी ट्विटर पर बहुत ही तीखे विचार प्रस्तुत किए हैं | 

धारा 370 हटने से कश्मीर में आरटीआई जैसे जरूरी कानून अब लागू हो पाएंगे और जम्मू कश्मीर विशेष राज्य होने  के कारण संविधान की धारा 356 भी लग जाएगी जो पहले नहीं लग पाती थी| 

इस ऐतिहासिक फैसले से भारत नई ऊंचाइयों को,  अब नई बुलंदियों को छूने में कामयाब होगा | 

यह बिल पास हो जाने पर जम्मू-कश्मीर के लोगों को फायदा होगा और टेरेरिस्ट एक्टिविटी करने वाले लोग अब अपनी दुकाने नहीं खोल पाएंगे भारत सरकार ने एक ही साथ कश्मीर में टेरेरिस्ट एक्टिविटी करने वाले हर संगठन , हर व्यक्ति की कमर तोड़ दी है जम्मू कश्मीर की पूरी भौगोलिक स्थिति बदल गई है|

आशा है आप सबको आर्टिकल 370 हटने के बाद जो जो बदलाव हुए हैं उन सब की पूरी जानकारी मिल गई होगी जैसे ही कोई नहीं अपडेट आती है आपको तुरंत सूचना दी जाएगी

Jai Hind

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